खबरें अब पाए whatsapp पर
Join Now
दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को WhatsApp की प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि व्हाट्सएप मीडिया में प्रचार करे कि लोग उसकी 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। शीर्ष अदालत ने व्हाट्सएप को 2021 में सरकार को दी अपनी अंडरटेकिंग का मीडिया में प्रचार करने के लिए पांच अखबारों में विज्ञापन देने का निर्देश दिया है।
बताते चलें कि न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ दो छात्रों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें व्हाट्सएप की फेसबुक और अन्य को यूजर्स का डाटा शेयर करने की नीति को चुनौती दी गई है।
दरअसल, WhatsApp ने हाल ही में अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी जारी की थी, जिसमें यूजर्स को बेहतर सुविधा देने के लिए उनकी निजी जानकारी को फेसबुक और अन्य प्लेटफॉर्म के साथ शेयर करने की बात कही गई थी।
व्हाट्सएप ने कहा था कि नई पॉलिसी सिर्फ बिजनेस अकाउंट के लिए है यानी यदि आप किसी बिजनेस अकाउंट (व्हाट्सएप बिजनेस) से WhatsApp पर चैट करते हैं तो सिर्फ वही डाटा कंपनी लेगी और अन्य कंपनियों के साथ शेयर करेगी।
व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी में यूजर का पर्सनल डाटा फेसबुक और अन्य प्लेटफॉर्म को साझा करने को गोपनीयता का उल्लंघन बताते हुए दो छात्रों ने इसे न्यायालय में चुनौती दी है।