सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से जुड़े मामले पर दिया निर्णय, पूर्व राज्यपाल कोश्यारी के फैसला पर उठाए सवाल

Big decision of Supreme Court, sought from in-laws

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दिल्ली। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से जुड़े एक अहम मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का शिंदे गुट की बगावत पर फ्लोर टेस्ट बुलाना और तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बहुमत सिद्ध करने के लिए निर्देश देना गलत फैसला था।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने कहा कि तत्कालीन राज्यपाल के पास कोई ठोस आधार नहीं था जिससे वह इस फैसले पर पहुंचते कि मौजूदा सरकार संकट में है। वहीं तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना किए बगैर इस्तीफा दे दिया था इस लिए कोर्ट द्वारा अब यथास्थिति का आदेश नहीं दिया जा सकता और न पुरानी सरकार को बहाल किया जा सकता है।

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