अभी अभीअल्मोड़ाउत्तर प्रदेशउत्तराखंडदेश

दिल्ली में अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले और तैनाती से जुड़ा हक दिल्ली सरकार को मिला

aap

खबरें अब पाए whatsapp पर
Join Now

दिल्ली। गुरुवार को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए दिल्ली सरकार को अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले और तैनाती से जुड़ा हक दे दिया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ ने सर्वसम्मत फैसले में कहा कि दिल्ली दूसरे केंद्रशासित प्रदेशों से अलग है, क्योंकि यहां चुनी हुई सरकार है। दिल्ली सरकार को वही शक्तियां हैं, जो दिल्ली विधानसभा को मिली हुई हैं।

कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में अफसरों पर चुनी हुई सरकार का ही नियंत्रण रहेगा। वहीं सभी अधिकारी अब मंत्रियों को रिपोर्ट करेंगे। जानकारी के अनुसार इस फैसले के बाद पुलिस, पब्लिक आर्डर और भूमि के मामलों को छोड़ सरकार के पास अन्य राज्यों की सरकार की तरह ही सभी अधिकार होंगे। हर फैसले के लिए उपराज्यपाल की अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

यह भी पढ़े   दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे,थोड़ी देर में शुरु होगी काउंटिंग

Related posts

Flipkart Cooling Days: 10 हजार से भी कम में खरीदें samsung का ये शानदार fridge, जानिए offer की सारी details

Newsdesk Uttranews

उत्तराखंड में बेकाबू होता कोरोना (corona), आज मिले सर्वाधिक 2078 नये पाजिटिव, आंकड़ा पहुंचा 40085

Newsdesk Uttranews

अल्मोड़ा ब्रेकिंग — कोरोना से अल्मोड़ा में छठी मौत, युवक ने हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में तोड़ा दम

Newsdesk Uttranews