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दिल्ली। गुरुवार को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए दिल्ली सरकार को अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले और तैनाती से जुड़ा हक दे दिया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ ने सर्वसम्मत फैसले में कहा कि दिल्ली दूसरे केंद्रशासित प्रदेशों से अलग है, क्योंकि यहां चुनी हुई सरकार है। दिल्ली सरकार को वही शक्तियां हैं, जो दिल्ली विधानसभा को मिली हुई हैं।
कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में अफसरों पर चुनी हुई सरकार का ही नियंत्रण रहेगा। वहीं सभी अधिकारी अब मंत्रियों को रिपोर्ट करेंगे। जानकारी के अनुसार इस फैसले के बाद पुलिस, पब्लिक आर्डर और भूमि के मामलों को छोड़ सरकार के पास अन्य राज्यों की सरकार की तरह ही सभी अधिकार होंगे। हर फैसले के लिए उपराज्यपाल की अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।