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सत्र न्यायालय का बड़ा फैसला, हत्यारोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा 

Newsdesk Uttranews
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अल्मोड़ा। हत्या के एक मामले में सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त को सजा के साथ साथ दस हजार रुपये का अर्थदंड भी जमा करना होगा। मामले में रतखाल गांव के ही दानीराम पर गांव के ही हीरा सिंह नामक व्यक्ति की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या का आरोप था।

अभियोजन की कहानी के अनुसार 20 नवंबर 2017 को मृतक हीरा सिंह द्वाराहाट बाजार में अपनी भतीजी के विवाह का सामान खरीदने गए थे, लेकिन शाम को वह देर तक घर नहीं लौटे। चिंता होने पर उनकी पत्‍‌नी ने उनके मोबाइल पर फोन किया तो फोन स्विच ऑफ जा रहा था। रात करीब आठ बजे के आसपास उन्हीं के गांव के एक व्यक्ति ने उनकी पत्नी को बताया कि दानी राम ने अपने आंगन में हीरा सिंह को कुल्हाड़ी से काट दिया है।

सूचना के बाद मृतक की पत्‍‌नी भगवती ने आसपास के लोगों को इसकी सूचना दी। भगवती ने जब ग्रामीणों के साथ मौके पर जाकर देखा तो उनके पति हीरा सिंह अधमरे हालत में आंगन में पड़ हुए थे और उनके सिर से खून निकल रहा था। घायल अवस्था में उन्हें द्वाराहाट अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। लेकिन रात में एंबुलेंस न मिलने के कारण उनकी मौत हो गई।

इस मामले में मृतका की पत्‍‌नी भगवती देवी ने पटवारी क्षेत्र दूनागिरि में रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कराए गए। इस मामले में अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गिरीश चंद्र फुलारा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चंद्र नैलवाल और विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी ने न्यायालय में चौदह गवाह परीक्षित कराए। लिखित और मौखिक साक्ष्यों पर विचारण के बाद सत्र न्यायाधीश डॉ ज्ञानेंद्र शर्मा ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।