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salt by-election: मतदाता पहचान पत्र के अलावा इन 11 दस्तावेजों से भी डाल सकते हैं वोट, एक क्लिक में पढ़ें पूरी खबर

Newsdesk Uttranews
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अल्मोड़ा, 01 अप्रैल 2021
सल्ट विधानसभा उप चुनाव (salt by-election) में कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न हो, इसके लिए प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य कई दस्तावेजों से भी वोट डाल सकते है।

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आगामी 17 अप्रैल को सल्ट विधानसभा (salt by-election) में उप चुनाव होने है। जिनकी मतगणना 2 मई को होगी। सभी मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, इसके लिए प्रशासन जुटा हुआ है।

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जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि सल्ट विधानसभा उप निर्वाचन (salt by-election) के मतदान तिथि को मतदाता की पहचान हेतु फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र मुख्य दस्तावेज होगा।

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उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावली में दर्ज किसी भी मतदाता को उसके मताधिकार से वंचित न किया जाय उसकी पहचान के लिए आयोग द्वारा अन्य वैकल्पिक दस्तावेज जिसमें आधार कार्ड, मनरेगा जाॅब कार्ड, बैंक अथवा डाकघर द्वारा फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,

ड्राईविंग लाइसेंस, पैनकार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासर्पोट, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख, केन्द्र-राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों और सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त पहचान-पत्र एवं सांसदों, विधायकों, एमएलसी जारी किये गये आधिकारिक पहचान-पत्र द्वारा भी मतदान किया जा सकता है।

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