अल्मोड़ा। अल्मोड़ा-हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा करने वाले यात्रियों और वाहन चालकों के लिए प्रशासन की ओर से एक बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। NH-109 में किमी-56 में क्वारब स्लाइंडिग जोन में काम की तेजी को बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने इस मार्ग को पूरी तरह बंद करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, अंशुल सिंह ने कल शुक्रवार 29 मई 2026 से अग्रिम आदेशों तक उक्त मुख्य मार्ग पर हल्के एवं भारी सभी प्रकार के वाहनों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है।
राष्ट्रीय राजमार्ग खंड रानीखेत के अधिशासी अभियंता ने पत्र भेजकर अवगत कराया था कि एनएच-87 विस्तार (नया-109) के किमी 55.55 क्वारब लैंडस्लाइड जोन में हिल स्लाइड ट्रीटमेंट का कार्य किया जाना था, जिसके लिए जिलाधिकारी से यातायात को पूरी तरह रोकने की अनुमति मांगी गई थी। इसके बाद जिलाधिकारी ने आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा 34 (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह सख्त प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया है।
यात्रियों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए प्रशासन द्वारा यातायात को निम्नलिखित वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट (Divert) किया गया है:
हल्के वाहन और यात्री बसें इस रूट का करें प्रयोग:
क्वारब बाईपास मार्ग: प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा द्वारा क्वारब बाईपास मार्ग का निरीक्षण कर इसे छोटी गाड़ियों और यात्री बसों के लिए उचित पाया गया है। अतः सभी हल्के वाहन और सवारी बसें नियमित रूप से इसी वैकल्पिक बाईपास मार्ग से होकर गुजरेंगी।
भारी वाहनों के लिए रूट डायवर्जन (Route Diversion):
क्वारब बाईपास मार्ग पर भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। भारी वाहनों के सुचारू आवागमन हेतु निम्नलिखित दो वैकल्पिक रूट तय किए गए हैं:
रूट 1: अल्मोड़ा—विश्वनाथ—शहरफाटक मोटरमार्ग (राज्य मार्ग-13)
रूट 2: खैरना—रानीखेत मोटरमार्ग (राज्य मार्ग-14)
लापरवाही बरतने पर थाना प्रभारी होंगे जिम्मेदार, इन्हें मिलेगी छूट
जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने सख्त हिदायत दी है कि उपरोक्त निर्देशों में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही अक्षम्य होगी। यदि प्रतिबंधित समय के दौरान नियमों की अनदेखी कर मुख्य मार्ग से कोई वाहन गुजरा या कोई सड़क दुर्घटना हुई, तो संबंधित क्षेत्र के चौकी और थाना प्रभारी पूर्ण रूप से जिम्मेदार माने जाएंगे और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
इन वाहनों को छूट: आपातकालीन सेवाओं में लगी एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य अति-आवश्यक शासकीय सेवाओं में प्रयुक्त होने वाले वाहन इस प्रतिबंध से पूरी तरह मुक्त रहेंगे।
विशेष परिस्थिति में अनुमति: यदि प्रतिबंधित अवधि में किसी अन्य वाहन के लिए यात्रा की अत्यंत अपरिहार्यता (Emergency) होती है, तो क्षेत्र के संबंधित उप जिलाधिकारी (SDM), पुलिस क्षेत्राधिकारी (CO) या जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी, अल्मोड़ा ही इस पर अंतिम निर्णय लेने हेतु अधिकृत होंगे।
