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पंचायत चुनावों से जुड़ी बड़ी खबर,दो से अधिक बच्चों वाले पंचायती चुनाव दावेदारों के लिए अहम है यह खबर,न्यायालय आज सुनाएगा फैसला पढ़े पूरी खबर

उत्तरा न्यूज डेस्क
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डेस्क। आज यानी गुरुवार का दिन दो से अधिक बच्चों वाले लोगों के लिए काफी अहम रहेगा जो पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं| मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल में गुरुवार को सुनवाई का दिन निर्धारित किया है। दो से अधिक बच्चे वालों को पंचायत चुनाव लड़ने के अयोग्य मानने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं में हाईकोर्ट गुरुवार (19 सितंबर) को सुबह सवा दस बजे फैसला सुनाएगा।मालूम हो इन याचिकाओं की हाईकोर्ट ने 22 अगस्त को सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया था।
बताते चलें कि दो से अधिक बच्चों के मामले में हाईकोर्ट में अलग-अलग कारणों से याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि राज्य सरकार द्वारा 2019 में पंचायती राज एक्ट में संशोधन किया गया है, जिसमें सरकार ने दो से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया है, कहा है कि संशोधन को पिछली तारीख से लागू कराया जा रहा है| जो नियम विरुद्ध है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अगर किसी एक्ट में बदलाव किया जाता है तो उसको लागू करने से पूर्व 300 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा यह ग्रेस पीरियड उनको नहीं दिया जा रहा है।
इसके अलावा दायर याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने शैक्षिक योग्यता को हाईस्कूल करने के लेकर भी याचिका दायर की है कहा है कि दो से अधिक बच्चों वाले को चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित करने से पहाड़ी क्षेत्रों में पंचायतों के उम्मीदवार मिलना मुश्किल हो जाएगा। इन सब मामलों को लेकर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।

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कहीं 2014 की तरह न हो जाए स्थितियां
हाइकोर्ट के इस अहम फैसले को लेकर लोगों में काफी रुझान है,तीन बच्चों वाले कई दावेदार काफी उत्सुकता से इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं, यदि फैसला याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आया तो फिर स्थितियां बदल जाऐंगी, सरकार को आदेश के अनुसार एक्ट में सुधार करना पड़ेगा जिसमें समय लगेगा ,ऐसा ही 2014 में भी हुआ था जब कई लोग नामांकन फार्म खरीद चुक थे लेकिन सरकार को ऐन वक्त प्रक्रिया कुछ समय के लिए टालनी पड़ी थी, यहां भी कुछ ऐसे ही आसार नजर आ रहे हैं| ऐसा हुआ तो पूरा चुनावी माहौल बदल जाऐगा|

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