कोर्ट ने कहा कि सरकार के पंचायती राज संसोधन एक्ट में खामियां है।
बताते चलें कि सरकार के पंचायती राज संसोधन एक्ट को हाई कोर्ट में चुनौती मिली थी|जोत सिंह बिष्ट,मनोहर लाल समेत अन्य ने दाखिल याचिका दायर की थी|याचिकाकर्ताओं ने सरकार के पंचायती राज संसोधन एक्ट को गलत बताया था।
2 बच्चों से अधिक बच्चे वाले उमीदवार का चुनाव लड़ने को बाध्य करने को याचिका में गलत बताया था।