पंचायत चुनावों की सबसे बड़ी खबर- 3 बच्चों वाले उम्मीदवार लड़ पाएंगे चुनाव, हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला

उत्तरा न्यूज डेस्क
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डेस्क:- नैनीताल हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने वाले पंचायत राज संशोधन एक्ट रद्द कर दिया । कोर्ट कहा यह एक्ट 25 जुलाई 2019 से लागू होगा । यानि जिसके इस तारीख के बाद दो से अधिक बच्चे होंगे वह पंचायत चुनाव लड़ने के अयोग्य होंगे ।
कोर्ट ने कहा कि सरकार के पंचायती राज संसोधन एक्ट में खामियां है

बताते चलें कि सरकार के पंचायती राज संसोधन एक्ट को हाई कोर्ट में चुनौती मिली थी|जोत सिंह बिष्ट,मनोहर लाल समेत अन्य ने दाखिल याचिका दायर की थी|याचिकाकर्ताओं ने सरकार के पंचायती राज संसोधन एक्ट को गलत बताया था

2 बच्चों से अधिक बच्चे वाले उमीदवार का चुनाव लड़ने को बाध्य करने को याचिका में गलत बताया था

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