shishu-mandir

पंचायत चुनाव ब्रेकिंग: आरक्षण को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज, कोर्ट ने मामला जनहित से जुड़ा होने से किया इंकार

Newsdesk Uttranews
1 Min Read
Screenshot-5

डेस्क। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण के खिलाफ दायर याचिका हाईकोर्ट ने निरस्त कर दी है। कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि यह मामला जनहित का नहीं है प्रभावित व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर याचिका दायर कर सकते है। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
उल्लेखनीय है कि अरुण कुमार शुक्ला निवासी ऊधमसिंह नगर ने निदेशक पंचायती राज द्वारा चुनाव अधिसूचना जारी हो जाने के बाद बीते 16 सितंबर को किये गये फेरबदल को नियमानुसार गलत बताया। हाईकोर्ट में दायर याचिका में उन्होंने कहा कि चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद पंचायती राज निदेशक के स्तर से सीटों पर आरक्षण में फेरबदल नहीं किया जा सकता है। इधर, संयुक्त खंडपीठ ने मामले में सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी है। कहा है कि इससे प्रभावित व्यक्ति निजी स्तर पर याचिका दायर कर सकता है।

new-modern
gyan-vigyan

इसे भी पढ़े…..

https://uttranews.com/2019/09/24/three-tier-panchayat-elections-two-children-stranded-in-the-border-area-and-the-aspirants-of-the-zip-member-will-have-to-wait-more-the-high-court-refuses-to-hear-the-matter-immediately/