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लाँक डाउन( lock down) पार्ट टू, उत्तराखंड कैबिनेट ने लिए बड़े निर्णय, जानें कहां मिलेगी छूट

उत्तरा न्यूज डेस्क
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देहरादून:16अप्रैल- लाँक डाउन पार्ट टू (lock down) को लेकर उत्तराखंड मंत्री परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं|

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शादियों को लेकर राज्य सरकार ने अनुमति तो दे दी है लेकिन विवाह समारोह घर के अंदर ही होंगे| शादी समारोह में 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो पाएंगे|

20 अप्रैल से लाँक डाउन (lock down)में कुछ छूट

उत्तराखंड मंत्री मंडल में आज यह निर्णय लिया गया कि 20 अप्रैल के बाद से जनता की परेशानी को कम करने के लिए कुछ छूट लागू की जा सकती है।

इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना जरूरी होगा
3 मई 2020 तक लॉक डाउन को लेकर केंद्रीय गाइडलाइन को अधिक से अधिक लागू किया जाएगा| इस दौरान भी आबकारी पर रोक जारी रहेगी।

लाँक डाउन(lock down) के दौरान इन सेवाओं पर रोक रहेगी जारी

सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्राएं प्रतिबंधित रहेंगी। ट्रेन सार्वजनिक परिवहन के साधन टैक्सी ऑटो रिक्शा से लेकर सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कांपलेक्स, व्यायामशाला, स्पोर्ट्स, कांपलेक्स, स्विमिंग पूल , मनोरंजन पार्क, थिएटर, असेंबली हॉल और अन्य समान स्थान पूर्ण रूप से बंद रहेंगे।

इसके अलावा सभी सामाजिक राजनीतिक आदि धार्मिक कार्यों और समारोहों पर रोक रहेगी। पूजा स्थल/ धार्मिक स्थल सब प्रतिबंध रहेंगे।

हालांकि अंतिम संस्कार किए जाने के लिए 20 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

खेती किसानों पर रोक हटी(lock down)

सरकार के निर्णय के मुताबिक कृषि की दुकानें, फार्म, मशीनरी से संबंधित सामान, उर्वरक,कीटनाशक, बीजों का विनिर्माण वितरण कटाई, बुवाई से संबंधित मशीनों के आवागमन की गतिविधियां चालू हो जाएंगी।
साथ ही कृषि और बागवानी की गतिविधियां पूरी तरह से संचालित रहेंगी। खेती-बाड़ी के उत्पादों की खरीद बिक्री के कार्य भी सुचारू हो जाएंगे।

मत्स्य पालन पर रोक हटी(lock down)

मत्स्य पालन के क्षेत्र में मछली पकड़ना और उससे संबंधित रखरखाव मशीनरी आदि से लेकर चारा और समस्त कार्यों हेतु श्रमिकों पर लगी रोक भी हट जाएगी।


यही नहीं चाय, कॉफी रबर, काजू की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग बिक्री आदि का कार्य अधिकतम 50% श्रमिकों के साथ शुरू करने की अनुमति दे दी जाएगी।

पशुपालन के क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन और पशुपालन से लेकर मुर्गी पालन के कार्य में आने वाले सभी प्रकार का चारा वितरण बिक्री और उनके लिए आश्रय स्थल जैसे गौशाला आदि के निर्माण पर रखी लगी रोक भी हट जाएगी।
बैंकिंग सेवाओं कि सामान्य गतिविधियां, स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक से लेकर दवाइयों की दुकानें प्रयोगशाला में लैब पशु अस्पताल दवाइयों के उपकरण उनसे उनके निर्माण से लेकर एंबुलेंस और एंबुलेंस निर्माण में लगी हुई सभी इकाइयां काम करने लगेगी।

इंफेक्शन की स्थति को देखते हुए प्रदेश में बनाए तीन जोन(lock down)

बताते चलें कि केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल से दी जाने वाली छूट के लिए देहरादून को रेड जोन में रखा है तथा उधम सिंह नगर और नैनीताल को कोरोना के हॉटस्पॉट के रूप में दर्ज किया है।

इसके अलावा अल्मोड़ा पौड़ी और हरिद्वार को नॉन हॉटस्पॉट की श्रेणी यानी आँरेज जोन में रखा है। जहां कोरोना का कोई मामला नहीं आया है (अन्य सात जिले) उसे ग्रीन जोन में रखा गया है|

रेड जोन में 20 अप्रेल के बाद भी लाँक डाउन कोई रियायत नहीं मिलेगी| आँरेज जोन वाले क्षेत्रों में आंशिक छूट मिलेगी तो ग्रीन जोन वाले क्षेत्रों में सर्वाधिक छूट मिलेगी|