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शराब(liquor) की दुकानों में भीड़ पर पुलिस सख्त, अनुज्ञापी व सेल्समैनों के खिलाफ मुकदमा,30 अज्ञात के खिलाफ भी एफआइआर

उत्तरा न्यूज डेस्क
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बागेश्वर सहयोगी: 04 मई 2020- शराब(liquor) की दुकानों में उमड़ी भीड़ और लाँक डाउन का पालन नहीं होने पर पुलिस द्वारा मदिरा के दुकान के अनुज्ञापी व 3 सेल्समैनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है|

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कोरोना वायरस से बचाव/रोकथाम हेतु लाॅकडाउन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के सम्बंध में कोतवाली पुलिस द्वारा नगर क्षेत्रान्तर्गत लाॅकडाउन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर वैधानिक कार्यवाही की गयी।


जिसमें धारा- 144 सी0आर0पी0सी0 व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने पर विदेशी मदिरा (liquor)की दुकान के अनुज्ञापी पूरन सिंह बिष्ट पुत्र हरक सिंह निवासी- बाड़खेत, थाना- बैजनाथ व सेल्समैन मनोहर सिंह कठायत पुत्र आनन्द सिंह निवासी-द्यागंड़, थाना- कोतवाली बागेश्वर , योगेश गोस्वामी पुत्र प्रताप गिरी निवासी- मानीखेत, थाना- कोतवाली बागेश्वर,सुन्दर सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह गड़िया निवासी- पोथिंग, थाना- कपकोट के विरूद्ध कोतवाली में मु0अ0सं0- 90/20, 91/20, 92/20 व 93/20 धारा- 188/269 भा0द0वि0 व 51(B) D. M. Act में अभियोग पंजीकृत किया गया व नियमों का उल्लंघन करने पर 25-30 अज्ञात लोगों के खिलाफ कोतवाली में मु0अ0सं0- 94/20, धारा- 188/269 भा0द0वि0 व 51(B) D. M. Act में अभियोग पंजीकृत किया गया। इस दौरान जनपद पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क न पहनने व सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन ना करने पर 62 व्यक्तियों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005/डिजीज एक्ट 1887/ उत्तराखंड कोविड 19 रेगुलेशन 2020 के अन्तर्गत कार्यवाही कर 7,600/- रूपये का संयोजन शुल्क वसूला गया।