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लॉक डाउन (Lock Down) 3.0 में क्या होगा जानिये इस खबर में

Newsdesk Uttranews
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Lock down


3 मई को खत्म हो रहे लॉक डाउन (Lock Down) को गृह मंत्रालय ने 14 दिनों के लिये बढ़ा दिया है। लॉक डाउन 3.0 के बारे में गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कोविड 19 के चलते बनाये गये रेड जोन, ओरेंज जोन तथा ग्रीन जोन में होने वाली ​गतिविधियों के बारे में स्पष्ट किया है।

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देश में रेल, एयर, मेट्रो सेवा और एक राज्य से दूसरे में आवागमन फिलहाल बंद ही रहेगा। गृह मंत्रालय ने रेड जोन में प्रतिबंधों की बात कही है। रेड जोन में ऑटो रिक्शा,साईकल रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवा बंद रहेगी। वही रेड जोन में एक जिले से दूसरे जिले के बीच बस सेवा बंद रहेगी। रेड जोन में स्पा, सलून और नाई की दुकाने बंद रहेगी। यहां स्कूल, कॉलेज और अन्य ऐजुकेशनल इस्टीट्यूट भी बंद ही रहेगें।

ऑरेंज जोन में राहत देते हुए टैक्सी और कैब सेवा की अनुमति तो होगी लेकिन ड्राइवर के साथ एक यात्री ही सफर कर पायेगा। इसके साथ ही MHA ने लॉकडाउन एक्सटेंशन ऑर्डर के पैरा 11 में संशोधन करते हुए ऑरेंज जोन में टैक्सियों और कैब एग्रीगेटरों को 1 ड्राइवर और 2 यात्रियों के साथ अनुमति दी देने की बात कही है।

ग्रीन जोन में गृह मंत्रालय द्वारा पूर्व में दी गई छूट जारी रहेगी। ग्रीन जोन में सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों की छूट दी गई है।

ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों को छूट दी गई है। गृह मंत्रालय के ताजा आदेश के मुताबिक, ग्रीन जोन में बसें तो चल सकेंगी। लेकिन बसों की क्षममा 50 प्रतिशत से ज्यादा नही होनी चाहिये। और बस डिपों में भी 50 प्रतिशत से ज्यादा कर्मचारी काम नही कर सकेंगे।ग्रीन जोन में नाई की दुकान, सैलून सहित अन्य जरूरी सेवाये जारी रहेगी। अलबत्ता सि​नेमाघर शॉपिग मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि बंद ही रहगें।