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लाँक डाउन(lock down) -3 : शराब व पान की दुकानों के लिए रहेंगे ये नियम,कड़ाई से करना होगा पालन

उत्तरा न्यूज डेस्क
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Lock Down 4.0

नई दिल्ली। लाँक डाउन (lock down)तीन के लिए लोगों को तैयार कर रही सरकार ने कई ढील देने का निर्णय लिया है|
पान और शराब व अन्य उत्पादों को सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित रखा गया है|

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हांलाकि इन दुकानो में फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन रखते हुए उत्पाद(शराब,पान व अन्य उत्पाद) की दुकानें खोली जा सकती हैं।

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लेकिन कुछ शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा|
बड़ी शर्त यह होगी की दुकानों मे एक बार में पांच लोग ही आ सकेंगे। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन भी दुकानदारों को करवाना होगा।

शराब की दुकानों और पान की दुकानों को एक दूसरे से न्यूनतम छह फीट की दूरी सुनिश्चित कर व्यवसाय की अनुमति होगी|

Lock Down guideline


गृह मंत्रालय ने अन्य कई सेवाओं में भी कई शर्तों को जोड़ा है| मास्क सबके लिए अनिवार्य होगा| विवाह समारोहों व अंतिम संस्कार में भी पहले की तरह नियम लागू रहेंगे| अन्य पूरी जानकारी के लिए पढ़े ऊपर दिये गये डायरेक्शन को
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