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हाईकोर्ट के आदेश ने रोका रामनगर में अवैध होटल निर्माण।

Newsdesk Uttranews
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नैनीताल हाईकोर्ट ने नैनीताल जिले के रामनगर में नेशनल हाइवे 121 के गुल्लरघट्टी में नगर पालिका की भूमि पर अवैध रूप से बन रहे होटल निर्माण पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर इसके बाद भी कोई निर्माण कार्य जारी रहा तो नगरपालिका एवं जिलाधिकारी जिम्मेदार होंगें। माननीय कोर्ट ने जनपद के एसएसपी को भी सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि अगर पुलिस फोर्स की जरूरत पड़ती है तो वह पुलिस बल उपलब्ध करवाएं। कोर्ट ने जिला विकास प्राधिकरण व अतिक्रमणकारी को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है। गौरतलब है कि इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई। रामनगर निवासी कुलदीप माहेश्वरी ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि रामनगर के गुल्लरघट्टी नेशनल हाइवे 121 के पास नगर पालिका की भूमि पर अवैध रूप से एक होटल का निर्माण कार्य किया जा रहा है । नगर पालिका ने होटल मालिक को मार्च में नोटिस जारी किया था इसके बाद भी होटल की दूसरी मंजिल पर निर्माण किया गया। पूर्व में जिला विकास प्राधिकरण द्वारा होटल के प्रथम तल को सील कर दिया था। इसके बाद नगर पालिका द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हुई।

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