shishu-mandir

नैनीताल हाईकोर्ट ने मिशन वात्सल्य परियोजना के अस्थायी कर्मचारियों को हटाने पर लगाई रोक

उत्तरा न्यूज टीम
1 Min Read
Screenshot-5

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बाल विकास विभाग में मिशन वात्सल्य परियोजना के अंतर्गत नियुक्त अस्थायी कर्मचारियों को हटाने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने सरकार की 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।

new-modern
gyan-vigyan

saraswati-bal-vidya-niketan

जानकारी के अनुसार पिथौरागढ़ निवासी अंकित जोशी व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है, कि हाल ही में सचिव महिला एवं बाल विकास की ओर से शासनादेश जारी कर उन्हें हटाकर पिथौरागढ़ की आउटसोर्सिंग एजेंसी के कर्मचारियों की नियुक्ति के आदेश दिए थे। डीएम को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी।

याचिकाकर्ता के अनुसार परियोजना में भारत सरकार 90 % फंड देती है जबकि 10% राज्य सरकार का है। भारत सरकार ने परियोजना में नियमित या संविदा पर नियुक्ति की गाइडलाइन जारी की है, लेकिन राज्य सरकार गाइडलाइन का उल्लंघन कर आउटसोर्सिंग से नियुक्ति कर रही है, जो नियमों का उल्लंघन है। परियोजना के तहत नियुक्त कर्मचारियों के द्वारा बाल सुधार गृह व अन्य काम किए जाते हैं।