Breaking: उत्तराखंड में स्कूल खोलने के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई अब इस तिथि को, पढ़ें पूरी खबर

Newsdesk Uttranews
2 Min Read
Screenshot-5

173f3d77dd15922cb520889f27d740a6

holy-ange-school

नैनीताल। कोरोना काल में उत्तराखंड में स्कूल खोले जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। पीआईएल में सरकार द्वारा जारी एसओपी को चुनौती नहीं दिए जाने पर कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई बुधवार को नियत की। साथ ही याचिकाकर्ता को याचिका में संशोधन की छूट प्रदान की है।
 

ezgif-1-436a9efdef

राज्य सरकार द्वारा कोविड काल में स्कूल खोलने के खिलाफ हरिद्वार निवासी विजय पाल ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में आज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। 
 

याचिका में कहा गया है कि सरकार ने आधी अधूरी तैयारी व बिना प्लानिंग के कोविड काल में स्कूल खोल दिये। याचिका में कहा गया विशेषज्ञों ने कोविड की तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने की संभावना जताई है। स्कूलों को लेकर तमाम अभिभावक आशंकित हैं। याचिका में यह भी कहा है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का और भी बुरा हाल है। यदि बच्चे संक्रमित हो गए तो स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के साथ अभिभावकों की कमजोर माली हालत से स्थितियां बिगड़ेंगी, लिहाजा सरकार के निर्णय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाय।
 

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि याचिका में सरकार की ओर से स्कूल खोलने को लेकर जारी एसओपी को चुनौती नहीं दी गई है। याचिका 29 जुलाई को दाखिल की जबकि सरकार द्वारा 31 जुलाई को एसओपी जारी की गई। जिसके बाद कोर्ट ने याचिका में संशोधन की अनुमति देते हुए अगली सुनवाई बुधवार के लिए नियत कर दी।

Joinsub_watsapp