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गांजा तस्करी(Ganja Smuggling) में अभियुक्त को 4 साल की सजा व 30 हजार जुर्माना

Newsdesk Uttranews
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गांजा तस्कर(Ganja Smuggling) को विशेष न्यायाधीष ने सुनाई सजा,जुर्माना नहीं देने पर भुगतनी होगी अतिरिक्त सज

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अल्मोड़ा: 02 मार्च— गांजा तस्करी(Ganja Smuggling) के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत ने अभियुक्त शिव कुमार पुत्र भगवान दास निसासी कादलपूर, धनकोर पानादेवी जिला बुलंदशहर यूपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत चार साल की सजा व 30 हजार रूपये से दंडित किया है.

अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त(Ganja Smuggling) को छह माह का साधारण कारावास भुगतना होगा.

अभियोजन की कहानी के अनुसार 22 जनवरी 2019 को उप निरीक्षक धर्ममेंन्द्र कुमार पुलिस सहायता केंद्र मारचूला पर चैंकिग कर रहे थे.

चैंकिग के दौरान मौलेखाल की ओर से आने वाली सड़क से पैदल आ रहे एक व्यक्ति हाथ में मैहरून रंग का ट्राॅली बैंग लिए मुंह पर सफेद रंग का कपड़ा बाधकर आता हुए दिखाई दिया. जैसे ही पुलिस टीम को देखा अचानक पीछे मुड़कर बागने लगा। पुलिस ने कुछ ही दूरी पर उसे पकड़ लिया.

बैग के बारे में पूछने पर बताया कि इसमें पुराने कपड़े है शक होने पर पुलिस ने जब बैग खोलने को कहा तो बैग से 13किलो 289 ग्राम गांजा (Ganja Smuggling) बरामद हुआ.

विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायधीश अल्मोड़ा के न्यायालय में चला मामले में अभियोजन की ओर से 6 गवाहों को परीक्षित कराये गये.

अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी शेखर चंद्र नैनवाल, विशेष लोक अभ्यिोजक भूपेश कुमार जोशी द्वारा मामले की सबल पैरवी की गई. दस्तावेजी साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किये गये.

विशेष सत्र न्यायाधीश दस्तावेजों, साक्ष्यों को प्रस्तुत किये गये. पत्रावली का परीशीलन कर अभियुक्त शिव कुमार को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत चार साल की सजा व 30 हजार रूपये से दंडित किया. अर्थदंड अदा नहीं करने पर छः माह का साधारण कारावास भुगतना होगा.

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