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लॉक डाउन (Lock Down) में गैर—जरूरी सामान नहीं ​बेच सकेंगी ई—कॉमर्स (E-Commerce) कंपनियां, केंद्र सरकार ने जारी किए नये आदेश

UTTRA NEWS DESK
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नई दिल्ली, 19 अप्रैल 2020
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (Coronavirus) की रोकथाम के लिए देशभर में 3 मई तक लॉक डाउन (Lock Down) घोषित किया गया है. इस अवधि में Flipkart, Amazon जैसी ई—कॉमर्स (E-Commerce) कंपनियां अब गैर—आवश्यक वस्तुओं की बिक्री नहीं कर पाएंगी. केंद्र ने रविवार को नए आदेश जारी कर लॉक डाउन (Lock Down)
अवधि तक ई—कॉमर्स (E-Commerce) कंपनियों की गैर—जरूरी सामान की बिक्री पर रोक लगा दी है.

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इससे पहले जारी दिशा-निर्देशों में केंद्र सरकार ने कहा था कि ई—कॉमर्स (E-Commerce) कंपनियां 20 अप्रैल से पूरी क्षमता के साथ परिचालन कर सकती हैं यहां तक कि मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर समेत अन्य गैर-जरूरी सामान बेच सकती हैं.

ज्ञात रहे कि इन दिनों राशन और मेडिकल दुकानें खुली हैं. वहीं दूसरी तरफ कुछ जरूरी सामानों की होम डिलीवरी भी की जा रही है.

गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की ओर से रविवार को संशोधित नया आदेश जारी किया है. सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी किए नए आदेश में साफ कर दिया है कि ई-कॉमर्स (E-Commerce) कंपनियां और उनके वाहनों का इस्तेमाल केवल जरूरी सामान की डिलिवरी के लिए होगा. इस दौरान किसी भी गैर-जरूरी सामान की डिलिवरी पर प्रतिबंध जारी रहेगा. हालांकि, इस आदेश को पलटने की वजह तत्काल पता नहीं चल पाई है.

बताते चले कि सरकार के पूर्व के आदेश के बाद ई—कॉमर्स (E-Commerce) कंपनियों ने गैर—आवश्यक वस्तुओं की भी बुकिंग लेनी शुरू कर दी थी. लेकिन सरकार के रविवार के फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि लॉकडाउन (Lock Down) खत्म होने तक मोबाइल, टीवी, कपड़े और अन्य गैर—जरूरी उत्पाद नहीं बेचे जा सकते है.