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Security departments के कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद कुछ लिखने से पहले लेनी होगी विभाग से अनुमति

02 जून 2021 दिल्ली। केंद्र सरकार ने सुरक्षा विभागों के कर्मचारी के लिए नया नियम लागू किया है। जानकारी के अनुसार खुफिया या सुरक्षा से…

02 जून 2021

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दिल्ली। केंद्र सरकार ने सुरक्षा विभागों के कर्मचारी के लिए नया नियम लागू किया है। जानकारी के अनुसार खुफिया या सुरक्षा से संबंधित संगठनों (Security departments) से सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी बिना विभागीय अनुमति के कोई भी लेख अथवा सामग्री प्रकाशित नहीं कर सकते हैं।‌ भारत सरकार के कर्मियों लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

नये नियमों के अनुसार अब सुरक्षा विभागों के अधिकारियों/ कर्मचारियों को एक अंडरटेकिंग देनी होगा कि वे सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्ति के बाद संगठन से संबंधित कोई भी जानकारी प्रकाशित नहीं करेंगे। अगर ऐसा वह करते हैं तो उनकी पेंशन रोक दी जाएगी।

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यह बदलाव सुरक्षा विभाग के उन अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रभावित कर सकता है जो पूर्व संगठनों में अपने अनुभवों को समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, पुस्तकों आदि में लिखते हैं।

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