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Breaking : अब ​इस जिले में बाहरी क्षेत्रों से आने वाले लोगों को किया जायेगा संस्थागत क्वारंटीन (quarantine)

Newsdesk Uttranews
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Breaking : Now people coming from outside areas in this district will be given relevant quarantine

नैनी​ताल। नैनीताल जिले में बाहरी क्षेत्रों से आने वाले प्रवा​सी अब सीधे घरों में नही जा पायेंगें। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि बाहरी क्षेत्रों से जनपद में ट्रेन बसों और प्राइवेट वाहन आदि माध्यम से आने वालोें लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल अथवा पंचायत भवनों मे अनिवार्य रूप से क्वारंटीन (quarantine) रखा जाएगा।

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गौरतलब है कि बाहरी क्षेत्रों से आने वाले लोगों को पहले होम क्वांरटीन (quarantine) करने के आदेश दिये गये थे। और क्वांरटीन किये गये लोगों के पड़ोसियों की शिकायत थी कि क्वांरटीन (quarantine) किये गये लोग क्वांरटीन प्रोटोकॉल का पालन नही कर रहे है और क्वारंटीन किये गये व्यक्ति के परिजनों के द्वारा सामान्य रूप से गतिविधि करने पर कोरोना के संक्रमण के फैलने का खतरा बढ़ रहा है।

जिलाधिकारी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बाहरी क्षेत्रों से आने वाले लोगों की व्यवस्था ग्राम प्रधान को दी गई है। और इस कार्य में सभी प्रधानों का सहयोग सम्बन्धित क्षेत्र के ग्राम पंचायत अधिकारी व पटवारी करेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि शहरी क्षेत्रों मे बाहर से आने वाले लोगों को भी संस्थागत क्वारंटीन (quarantine) करना होगा। बताया कि इसकी जिम्मेदारी अधिशासी अधिकारियोें व सीआरटी टीमों की दी गई है।


जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि शहरीय क्षेत्रों में बाहर से आने वाले लोगों को धर्मशाला,बारात घरों, संस्थागत कोरेन्टीन सेन्टरोें व निजी पृथक कमरे मे क्वांरटीन किया जायेगा और इसकी नियमित 14 दिनों तक मानिटरिंग एवं स्वास्थ्य परीक्षण का काम स्वास्थ्य विभाग की आईडीएसपी की टीम करेगी। कोरेन्टीन व्यक्ति मे किसी प्रकार के लक्षण दिखते ही उसे स्वास्थ्य परीक्षण एवं जांच के लिये चिकित्सालय लाया जायेगा।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रो की मानिटरिंग नियमित डीपीआरओ व वीआरटी टीमों को सौंपा जायेगा। और यह टीम अपनी रिपोर्ट नियमित रूप से मुख्य विकास अधिकारी को देगी। ग्रामीण क्षेत्रोें में ग्राम पंचायतो।, स्कूलों मे बाहर से आये लोगों को क्वारंटीन के लिये खर्च ग्राम निधि से ग्राम प्रधान करेंगे। उन्होने सीआरटी, वीआरटी टीमे को निर्देश दिये कि वे ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों मे क्वारंटीन किये गये व्यक्तियों के बाहर भवनों पर क्वांरटीन स्टीकर लगायें। उन्होने आस-पडोस मे रहने वालों लोगों से कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक रहने की अपील करते हुए कहा कि अगर क्वांरटीन किये गये व्यक्ति द्वारा कोरेन्टीन प्रोटोकाल का उल्लंघन करते है तो इसकी सूचना कन्टोल रूम तथा सीआरटी, वीआरटी टीमों तथा सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों को दें ताकि इस बीमारी को फैलने से रोकने से मदद मिल सकें।