अल्मोड़ा, 05 फरवरी 2021
Breaking– चरस तस्करी के दो अलग-अलग मामलों में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुलतान की अदालत ने 3 अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। तीनों अभियुक्तों द्वारा अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किए गए थे।
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जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि बीते 27 जनवरी को मुखबीर की सूचना पर मोहन स्वीट लोधिया के पास दोपहिया वाहन संख्या- यूके 15बी-5487 में सवार अभियुक्त प्रताप राम व पवन सिंह दानू निवासी, ग्राम सौराग, कपकोट जिला बागेश्वर के कब्जे से 3 किलो 523 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई।
इसके अलावा 30 नवंबर 2020 को मोरनौला चौकी से 200 मीटर आगे धौलगड़िया के पास पुलिस की चेकिंग में अभियुक्त खुशाल सिंह पुत्र स्व. लक्ष्मण सिंह, निवासी ग्राम भेटी दयारखोली, धारी जिला नैनीताल के कब्जे से 1 किलो 800 ग्राम अवैध चरस बरामद हुआ। पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर तीनों को जेल भेज दिया था।
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जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों की जमानत याचिका का घोर विरोध करते हुए न्यायालय को बताया कि अभियुक्तों को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह इस तरह के अपराध की पुनरावृत्ति कर सकते है।
न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन कर जमानत पत्र पर सुनवाई करते हुए तीनों अभियुक्तों की जमानत प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया है।
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