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बड़ी खबर- शिक्षा विभाग में अब अटैचमेंट केवल एक शैक्षिक सत्र के लिए ही हो सकेगा

उत्तरा न्यूज टीम
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देहरादून। उत्तराखंड शिक्षा विभाग से बड़ी खबर सामने आ रही है जिसके अनुसार अब से कर्मचारियों और शिक्षकों के अटैचमेंट में मनमानी नहीं चलेगी।

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जानकारी के अनुसार अब केवल तबादला कानून में तय रोग, सड़क हादसे में गंभीर घायल होने पर ही शिक्षक/कर्मचारी का सुगम या सुविधाजनक स्थान पर अटैचमेंट होगा। यह अटैचमेंट केवल एक शैक्षिक सत्र के लिए ही मान्य होगा।

बताते चलें कि शिक्षा विभाग ने विभागीय अटैचमेंट नियमावली बनाकर उत्तराखंड शासन को ड्राफ्ट सौंप दिया है। बता दें कि अटैचमेंट का लाभ जरूरतमंद शिक्षक-कर्मचारी को मिले, इसके लिए नियमावली में ठोस प्रावधान किए हैं। इसके साथ ही स्कूल में महिला शिक्षक के सीसीएल पर जाने से खाली पद पर दूसरे स्कूल के शिक्षक को अटैच किया जा सकेगा। नियमावली को मंजूरी के बाद नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।