Almora Breaking- चरस तस्करी मामले में अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज, पढ़ें पूरी खबर

Newsdesk Uttranews
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अल्मोड़ा, 03 मार्च 2021
अल्मोड़ा
(Almora)। चरस तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने अभियुक्त तारा सिंह, निवासी ग्राम बसरखेत तड़गताल चौखुटिया अल्मोड़ा की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 19 फरवरी 2021 को पुलिस टीम ने चौखुटिया खीड़ा मोटर मार्ग में यातायात चेकिंग अभियान के दौरान खीड़ा की ओर से आ रही मोटरसाइकिल वाहन संख्या यूके—01 ए—2771 में सवार अभियुक्त तारा सिंह के कब्जे से 950 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई।

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पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा। अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की।

जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने जमानत याचिका का घोर विरोध करते हुए न्यायालय को बताया कि ​अभियुक्त इस तरह के अपराध की पुनरावृत्ति कर सकता है। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायालय ने अभियुक्त तारा सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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