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Almora Breaking- लैगिंग अपराध मामले में अभियुक्त को 5 साल की सजा व अर्थदंड

Newsdesk Uttranews
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अल्मोड़ा, 06 अप्रैल 2021- Almoraअपर सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार पांडे की अदालत ने लैगिंग अपराध के एक मामले में अभियुक्त को 5 वर्ष का कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि 10 जून 2019 को घर से करीब सौ मीटर की दूरी पर गौशाला है। जिसमें पीड़िता की दादी और पीड़िता रहती है। रात्रि के करीब 8.30 बजे दादी चिल्लाते हुए आई और कहने लगी की पीड़िता को गुलदार उठा ले गया है।

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जिसके बाद परिजनों ने ढूंढ खोज शुरू कर दी। इतने में परिजनों ने पास ही गौशाला के पास अभियुक्त बीरबल पुत्र स्व. कमल सिंह, निवासी ग्राम ताल पोस्ट व तहसील चौखुटिया, हाल निवासी मल्ली मिरई द्वाराहाट, अल्मोड़ा को पीड़िता के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया और पुलिस बुलाई। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया।

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पीड़िता के परिजनों द्वारा प्रथम रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना अधिकारी की ओर से विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। पीड़िता के मानसिक रूप से कमजोर और चलने फिरने और बोलने में असमर्थ है। विकलांगता का फायदा उठाकर अभियुक्त ने जबरन पीड़िता से दुष्कर्म करने का प्रयास किया।

मामले का विचारण अपर सत्र न्यायाधीश अदालत में चला। अभियोजन की ओर से न्यायालय में 14 गवाह पेश किये गये। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसीलन कर न्यायालय ने अभियुक्त को विभिन्न धाराओं में 5 साल का कारावास व 28 हजार 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चंद्र नैलवाल, विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी ने पैरवी की।

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