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Almora: गांजे के परिवहन के आरोपी को 2 साल की सजा, 20 हजार का जुर्माना

Newsdesk Uttranews
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अल्मोड़ा, 29 अक्टूबर 2020 Almora गांजा परिवहन के अभियुक्त को विशेष सत्र न्यायालय ने 2 वर्ष की सजा और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त को 6 माह का साधारण कारावास से दंडित किया गया है।

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घटनाक्रम के अुनसार भतरौजखान थाना क्षेत्र के पुलिस ने वाहन चैकिंग के दौरान रामनगर की ओर से आ रही मोटर साइकिल को रोका और तलाशी लेने पर उसमें एक बैग में रखे 5 किलो 175 ग्राम गांजा बरामद हुआ।

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पुलिस टीम ने आवश्यक कार्रवाई कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और अभियुक्त पंकज कुमार निवासी उधमसिंह नगर को गिरफ्तार कर लिया।

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अभियुक्त ने बताया कि इस गांजे को वह भिकियासैंण से काशीपुर ले जा रहा था। मामले का परिशीलन विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत के न्यायालय में हुआ, जहां प​रिशीलन के दौरान अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चन्द्र नैलवाल, विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र जोशी ने प्रबल पैरवी की और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को 2 साल की कारावास की सजा और 20 हजार रूपये के जुर्माने के दंड से दंडित किया।

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