अल्मोड़ा ब्रेकिंग— बिना लाइसेंस के चल रहा था रिजॉर्ट (Resort), 50 हजार का जुर्माना पढ़ें पूरी खबर

Newsdesk Uttranews
2 Min Read

Almora breaking – Resort was running without license, fined 50 thousand

अल्मोड़ा, 18 नवंबर 2020
बिना लाइसेंस रजिस्ट्रेशन व किचन में एक्सायरी खादय पदार्थ उपयोग में लाए जाने पर न्यायालय अभिनिर्णायक अधिकारी, अपर जिला मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा ने एक रिजॉर्ट (Resort)
स्वामी पर 50 हजार अर्थदंड लगाया है। रिजॉर्ट स्वामी को एक माह के भीतर यह अर्थदंड चालान के माध्यम से राजकीय खाते में जमा करना होगा।

new-modern

खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार सिंह ने अपनी टीम के साथ 15 मई 2019 को मजखाली, रानीखेत स्थित एक प्रतिष्ठित रिजॉर्ट (Resort) में छापेमारी की थी। इस दौरान रिजॉर्ट संचालक के पास लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन न होना प्रकाश में आया। इसके अलावा रिजॉर्ट के किचन में कच्चे व पके खाद्य सामग्री भी खुले में रखे पाए गए और खाद्य सामग्री की वैधता अवधिक पूरी होेने के बाद भी उपयोग हेतु रखी पाई गई।

बदहाल सड़क (Damaged road)- ग्रामीणों का सब्र टूटा, किया प्रदर्शन

अभिहित अधिकारी द्वारा संबंधित रिजॉर्ट स्वामी के खिलाफ 21 जून 2019 को न्यायालय अभिनिर्णायक अधिकारी, अपर जिला मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा में अभियोग दायर किया।


बुधवार को न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम—2006 की धारा 56 व 58 के अंतर्गत रिजॉर्ट (Resort) स्वामी पर 50 हजार का अर्थदंड लगाया गया है।


अपर जिला मजिस्ट्रेट बीएल फिरमाल ने बताया कि रिजॉर्ट (Resort) स्वामी को उक्त धनराशि एक माह के भीतर राजकीय खाते में चालान के माध्यम से जमा करना होगा।

Almora- कटारमल सूर्य मंदिर (Katarmal Sun Temple) में मनाया गया सूर्य पर्व


बताते चले कि रिजॉर्ट स्वामी गाजियाबाद के रहने वाले है। यह रिजॉर्ट (Resort)
मजखाली, रानीखेत में संचालित होता है। यह रिजॉर्ट जिनसिंग ग्रुप द्वारा लीज पर लिया गया है।

कृपया हमारे youtube चैनल को सब्सक्राइब करें

https://www.youtube.com/channel/UCq1fYiAdV-MIt14t_l1gBIw/videos