Breaking— कोयला घोटाला मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को तीन साल की सजा

Newsdesk Uttranews
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पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे, photo credit- nayesamachar.com

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर 2020
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केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने सोमवार को कोयला घोटाला मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को तीन साल की जेल की सजा सुनाई है। यह मामला 1999 में झारखंड कोयला ब्लॉक के आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित है

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दिलीप रे
पर सन् 1999 में झारखंड के गिरिडीह स्थित ब्रह्मडिहा कोयला खदान आवंटन में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगा था। इस मामले में दिलीप रे के साथ 4 लोग दोषी साबित हुए थे।

दिल्ली की एक अदालत ने इस महीने की शुरुआत CBI की दलीलें सुनने के बाद 26 अक्टूबर के लिए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने दोषियों को इस दिन शारीरिक रूप से पेश होने का निर्देश दिया। कोयला घोटाले में मिलने वाली यह पहली सजा है।

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के अलावा, सीबीआई ने अन्य दोषियों के लिए आजीवन कारावास की मांग की थी, जिनमें उस समय कोयला मंत्रालय के दो वरिष्ठ अधिकारी, प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम और कैस्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (सीटीएल) के निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल शामिल हैं। अदालत से पूर्व केंद्रीय मंत्री सहित अन्य दो दोषियों को जमानत मिल गई है।

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