अल्मोड़ा, 17 मार्च 2020 कोरोना वायरस (corona virus)को लेकर शासन से जारी दिशा—निर्देशों की अवहेलना करने वाले निजी विद्यालयों (Private school)के प्रबंधकों के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज होगी। ऐसी कुछ शिकायतें प्राप्त होने के बाद शिक्षा विभाग सक्रिय हो गया है। मामले में प्रभारी सीईओ ने आदेश जारी कर सभी निजी विद्यालयों (Private school)को दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
दरअसल कोरोनो वायरस (corona virus)का विश्वभर में आपदा के रूप में प्रकोप बढ़ते जा रहा है। भारत में भी कोरोनो के पुष्ट मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होते जा रहा है। ऐसे में कोरोना वायरस (corona virus) की रोकथाम व छात्र—छात्राओं, शिक्षकों व कर्मचारियों की सुरक्षा की दृष्टि से 12 व 14 मार्च को शासन स्तर से आदेश जारी हुए है, जिसमें आगामी 31 मार्च तक राज्य के सभी शासकीय, अशासकीय व निजी विद्यालयों(Private school) में अवकाश घोषित किया गया है।
प्रभारी मुख्य शिक्षा अधिकारी एचबी चंद की ओर से मामले में मंगलवार यानि आज जारी एक कार्यालयी आदेश में कहा गया है कि कुछ निजी विद्यालयों (Private school) द्वारा जबरन शिक्षकों व कर्मचारियों को स्कूल बुलाये जाने की शिकायतें विभाग को प्राप्त हो रही है।
जबकि शासन स्तर केवल 9वीं व 11वीं कक्षाओं के छात्र—छात्राओं की गृह परीक्षा की अनुमति, कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्र—छात्राओं को पूर्व के मूल्यांकन के आधार पर उत्तीर्ण, प्रोन्नत किए जाने के आदेश हुए है साथ ही सभी शासकीय, अशासकीय व निजी विद्यालयों (Private school) में केवल परीक्षा डयूटी वाले शिक्षकों एवं कर्मचारियों के उपस्थित होने तथा अन्य शिक्षकों व कर्मचारियों को विद्यालयों में उपस्थित नहीं होने को आदेशित किया गया है।
प्रभारी सीईओ एचबी चंद ने बताया कि कोरोना वायरस(corona virus) को महामारी घोषित किया गया है। आदेशों का उल्लंघन करने वाले निजी विद्यालयों (Private school)को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संबंधित निजी विद्यालय (Private school)के प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने सभी निजी विद्यालयों को शासन से जारी आदेशों का पालन किए जाने के निर्देश दिए है।