Almora Breaking- नाबालिग से छेड़छाड़ के अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज, पढ़ें पूरी खबर

Newsdesk Uttranews
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अल्मोड़ा, 17 मार्च 2021
Almora
लैंगिग अपराध के एक मामले में सुनवाई करते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अभियुक्त द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था।

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जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि 19 फरवरी 2019 को पनुवानौला में अभियुक्त द्वारा दीपक कुमार पुत्र राजन राम निवासी तहसील भनोली ने पीड़िता के साथ अभद्रता की गई और उसके कपड़े व बाल खींचे गए। यही नहीं अभियुक्त द्वारा पीड़िता का मोबाइल फोन भी छिन लिया गया।

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कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर प्रभावित कर सकता है। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।

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