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BREAKING- यूपी के 5 शहरों में नहीं लगेगा लॉकडाउन (lockdown in up), सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

Newsdesk Uttranews
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नई दिल्ली, 20 अप्रैल 2021- उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में लॉकडाउन (lockdown in up) के हाईकोर्ट के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। वही, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कोरोना वायरस संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए सभी कदम की 2 हफ्ते में रिपोर्ट भी मांगी है।

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गौरतलब है कि बढ़ते कोरोना संक्रमण व संक्रमण को रोकने में सरकार की विफलता को देखते हुए बीते सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को राजधानी लखनऊ, कानपुर शहर, प्रयागराज, वाराणसी तथा गोरखपुर में 19 अप्रैल की रात से 26 अप्रैल तक लॉकडाउन (lockdown in up) लगाने के निर्देश दिए थे। लेकिन योगी सरकार इससे सहमत नहीं थी और मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई थी।

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शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगा दी है। वही, मुख्य न्यायाधीश की नेतृत्व वाली पीठ ने अपने आदेश में योगी सरकार को एक सप्ताह के भीतर (lockdown in up) महामारी को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों और उपायों को राज्य उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है।

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