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उत्तराखंड में अब लागू हुआ अग्रिम जमानत का प्रावधान,44 साल पहले खत्म हो गया था प्रावधान पढ़े पूरी खबर

उत्तरा न्यूज डेस्क
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देहरादून-:अब उत्तराखंड में अग्रिम जमानत की सुविधा मिल सकेगी|
विधान सभा में दण्ड प्रक्रिया सहिंता (उत्तराखंड संशोधन ) विधयेक 2019 सदन में पास हो गया है|

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ध्वनि मत से सदन में दण्ड प्रक्रिया सहिंता संशोधन विधयेक 2019 पास हो गया|उत्तराखंड विधानसभा में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 को बहाल करने वाला संशोधन विधेयक पारित कर दिया जिसके बाद गैर जमानती अपराधों के मामले में लोग अब अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर सकेंगे ।

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संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने विधेयक को पारित करने का सदन से आग्रह क्या था| कहा कि आपातकाल के समय अविभाजित उत्तरप्रदेश में एक संशोधन के जरिए इस प्रावधान को हटा दिया गया था। अब कई राज्यों में यह प्रावधान लागू हो गया है इसलिए उत्तराखंड में भी इस विधेयक को लागू कर दिया गया है|

कहा गया कि उत्तराखंड का गठन उत्तर प्रदेश से ही हुआ है इसलिये यह प्रावधान यहां भी अस्तित्व में नहीं रहा । कौशिक ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता उत्तराखंड संशोधन विधेयक—2019 को पारित किये जाने से अग्रिम जमानत के प्रावधान से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 बहाल हो जायेगी । हालांकि इसमें कई सख्त प्रावधान भी हैं और जिन परिदृश्यों में समाज व देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है उस स्थिति के लिए कई सख्त नियम भी बनाए गए हैं|