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उत्तराखंड के राजमार्गों और सड़कों के किनारे से हटाएं अतिक्रमण: हाईकोर्ट

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए प्रदेशभर में राजमार्गों और सड़कों के किनारों, सरकारी और वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने सभी जिलाधिकारियों और प्रभागीय वनाधिकारियों को क्रियान्वयन की रिपोर्ट 4 सप्ताह के भीतर कोर्ट में पेश करने के लिए भी कहा है।

जानकारी के अनुसार नैनीताल जिले के पदमपुरी और खुटानी में हुए अतिक्रमण को लेकर प्रभात गांधी ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा था, जिसके बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पत्र पर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की और यह आदेश दिया है।

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