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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी करते हुए कहा है कि उत्तराखंड की नदियों में मशीनों से खनन नहीं होगा। हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के बाद इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं सचिव खनन से पूछा गया है कि वन विकास निगम की वेबसाइट पर प्रति कुंतल रॉयल्टी 31 रुपये और प्राइवेट खनन वालों की वेबसाइट पर 12 रुपये प्रति कुंतल कैसे है?
हाईकोर्ट ने वन विकास निगम को 12 जनवरी 2023 तक अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं साथ ही जिलाधिकारी को नदी तल पर खनन के लिए लगी मशीनों को सीज करने के भी आदेश दिए। जानकारी के अनुसार मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी।
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