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बड़ी खबर- यूपी ने OBC आरक्षण के बिना ही निकाय चुनाव कराने का आदेश जारी

उत्तरा न्यूज टीम
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लखनऊ। उत्तरप्रदेश से आज बड़ी खबर सामने आई है जिनके अनुसार यूपी नगर निकाय चुनाव में OBC आरक्षण को लेकर यूपी हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने OBC आरक्षण के बिना ही निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है। ऐसे में अब OBC के लिए आरक्षित सीट जनरल ही मानी जाएगी।

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वहीं, कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा, ”प्रदेश में पहले OBC आरक्षण देंगे, फिर चुनाव कराएंगे। अगर जरूरत पड़ी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।” सीएम ने आरक्षण पर आयोग का गठन करने की भी बात कही है। वहीं मामले पर विपक्ष भी हमलावर हो गया है और इसे प्रदेश सरकार की विफलता बता रहा है।

इस फैसले के साथ ही हाईकोर्ट ने 5 दिसंबर को यूपी सरकार की तरफ से जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को भी खारिज कर दिया है। वहीं जज देवेंद्र कुमार उपाध्याय और सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने कहा कि प्रदेश सरकार को चुनाव जल्दी कराने चाहिए। अगर आरक्षण तय करना है, तो ट्रिपल टेस्ट के बिना कोई आरक्षण तय नहीं होगा। हाईकोर्ट के इस फैसले को सरकार के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। कोर्ट का यह आदेश रायबरेली के सामाजिक कार्यकर्ता वैभव पांडेय की जनहित याचिका पर आया है।