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देहरादून। उत्तराखंड में अब अगर अपने सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंका या थूका तो कम से कम 2 हजार जुर्माना लग सकता है। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक 2022 सदन में पेश किया है।
वर्तमान तक इस अधिनियम में प्रावधान था कि यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा फेंकता है या थूकता है तो उसे 6 माह का कारावास और 500 रुपये जुर्माने की सजा मिलती थी। अब इस अधिनियम की धारा 9 (1) और धारा 9 (2) में संशोधन कर दिया गया है। इसके तहत कारावास के प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। कूड़ा फेंकने या थूकने पर अब 500 के बजाए दो हजार रुपये जुर्माना लगेगा। अगर वह व्यक्ति एक बार जुर्माना लगाने पर भी नहीं मानता तो उसे हर बार दो हजार रुपये की दर से जुर्माना भरना पड़ेगा।