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क्लास 1 में एडमिशन की उम्र सीमा को लेकर केंद्र सरकार ने यह निर्देश किए जारी , देखिए

उत्तरा न्यूज डेस्क
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राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत केंद्र सरकारों ने सभी राज्यों को निर्देश जारी किया है। क्लास 1 में एडमिशन की उम्र सीमा को लेकर निर्देश जारी किया गया है। राज्य सरकार के साथ ही सभी केंद्र शासित प्रदेशों को भी यह निर्देश दिए है।

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राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 2020 में एनईपी लॉन्च होने के बाद से कई बार जारी किए गए निर्देशों को दोहराया है। जिसमें सरकार ने कहा है कि कक्षा एक में एडमिशन लेने के लिए बच्चे की उम्र कम से कम 6 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही एक नोटिस पिछले वर्ष भी जारी किया था।

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शिक्षा मंत्रालय 15 फरवरी को जारी पत्र में कहा गया है कि नए शैक्षणिक सत्र 2024 25 में लिए जल्द ही एडमिशन भी शुरू होने वाले है। राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अब ग्रेड – I में एडमिशन की उम्र 6+ कर दी गई है।

मार्च 2022 में केंद्र ने लोकसभा को सूचित किया गया है कि 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में उन बच्चों के लिए 1 प्रवेश की अनुमति है, जिन्होंने 6 वर्ष पूरे नही किए है।

केंद्र ने पूर्व में कहा था कि NEP शर्त के साथ न्यूनतम आयु को संरेखित नही करने से विभिन्न राज्यों में शुद्ध नामंकन अनुपात की माप प्रभावित होती है। NEP 2020 की 5+3+3+4 स्कूल प्रणाली के मुताबिक पहले पांच वर्षों में तीन से 6 वर्ष की आयु वर्ष और 6 से 8 वर्ष की उम्र समूह के अनुरूप कक्षा 1 और 2 के दो वर्ष शामिल है। केंद्र ने जारी निर्देश में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 6 वर्ष अपनाने के लिए कहा गया है।