डेस्क— प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है,प्रदेश के कर्मचारियों के लिए अहम मुद्दा बन चुके इस मामले में कोर्ट ने साफ किया कि योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर ही प्रमोशन होगा.
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उत्तराखण्ड के लिए भी यह बड़ी खबर है पिछले लंबे अरसे से कर्मचारी प्रमोशन पर आरक्षण को लेकर सरकार से टकरा रहे थे. जनरल ओबीसी एम्पलाईज यूनियन भी प्रमोशन पर आरक्षण मामले में मुखर थी वहीं छह माह से इस मुद्दे पर कर्मचारियों को इंतजार था. शुक्रवार को कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुनाया कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर दिया जाए
फैसले के बाद उत्तराखंड में जनरल ओबीसी (OBC) इम्प्लॉइज़ यूनियन ने खुशी जताई है. मालूम हो कि इस प्रकरण के कोर्ट में लंबित होने के चलते उत्तराखंड प्रदेश में पिछले 6 महीनों से प्रदेश में प्रमोशन पर रोक लगी थी.
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उत्तराखंड में प्रमोशन में आरक्षण के मामले में लंबी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट पर हजारों कर्मचारियों की निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी थीं. सुप्रीम कार्ट ने 15 जनवरी को इस मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उसे लागू करना प्रदेश सरकार की बाध्यता हो जाएगी. नैनीताल उच्च न्यायालय ने एक अप्रैल 2019 को प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लगाने वाले आदेश को निरस्त कर दिया था. इस मामले में प्रदेश सरकार भी पक्ष है. सरकार ने हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ एसएलपी दाखिल की थी. अब जनरल ओबीसी इम्लाइज यूनियन ने भी कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की है.क्योंकि कई कर्मचारी प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे.