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देहरादून। उत्तराखंड के विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्स, संविदा के आधार पर कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड सरकार ने इन महिला कर्मचारियों के लिए 180 दिन का मातृत्व अवकाश देने का आदेश जारी कर दिया है। सोमवार को वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने यह आदेश जारी कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार अवकाश व वेतन मानदेय संबंधित सेवा प्रदाता संस्था द्वारा मंजूर किया जाएगा।
बताते चलें कि उत्तराखंड में उपनल एवं अन्य एजेंसियों के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स तथा संविदा, नियत वेतन, दैनिक वेतन भोगी अनेक महिला कार्मिकों को इस आदेश से फायदा मिलेगा। साथ ही राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभागों, संस्थाओं में विभागीय एवं वाहय स्रोत के माध्यम से दैनिक वेतन पर नियोजित महिलाओं को भी फायदा मिलेगा।