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तो सहकारिता सदस्य भी लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव में लगी मुहर, अन्य फैसले जानने के लिए पढ़े पूरी खबर

Newsdesk Uttranews
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डेस्क। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में आज मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 31 फैसलों में से 30 को मंजूरी दी गई। सरकार के प्रवक्ता व काबीना मंत्री मदन कौशिक ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। अब सहकारिता के सदस्य भी पंचायती चुनाव में दावेदारी ठोक सकेंगे। बता दे कि पूर्व में पंचायती चुनाव संसोधन एक्ट 2019 में त्रुटिवश एक जगह सहकारिता कमेटी के सदस्यों के चुनाव न लड़ने का का जिक्र किया गया था लेकिन सरकार का इससे आशय सहकारिता कमेटी के प्रबंधन कमेटी के सदस्यों से था। यानि सहकारिता सदस्य तो चुनाव लड़ सकेंगे लेकिन सहकारिता कमेटी के पदाधिकारी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। बैठक में एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। प्रदेश में भवन निर्माण के लिए नक्शा पास कराने में लोगों को प्राधिकरणों के चक्कर काटने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। मंत्रिमंडल ने प्राधिकरणों के पैनल में शामिल आर्किटेक्ट को 105 वर्गमीटर तक के भूखंड के भवन मानचित्र को प्रमाणित करने के लिए अधिकृत कर दिया है।आर्किटेक्ट की मुहर लगने के बाद 15 दिन के भीतर भवन निर्माण कार्य शुरू कराया जा सकेगा। इससे राज्य के पर्वतीय और मैदानी, दोनों ही क्षेत्रों के लोगों को बड़ी राहत मिलना तय है

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मंत्रीमंडल की बैठक में इन फैसलों पर लगी मुहर—

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-ई-कैबिनेट व्यवस्था दो माह में लागू होगी, पेपरलेस होगी कैबिनेट की बैठक
-आबकारी विभाग में एथनॉल से प्रशासनिक नियंत्रण हटाया।
-यूजीसी के रेग्युलेशन 2018 को मंजूरी, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर चयन प्रक्रिया पर मुहर
-पर्यटन में होटल रिजार्ट के लैंड यूज चार्ज को घटाकर 150 से 10 रुपये किया।
-अटल आयुष्मान योजना में राज्य से बाहर के लोगों से लेंगे न्यूनतम सेवा शुल्क।
-शीरा नीति स्वीकृत, खुले बाजार में 75 प्रतिशत बेच सकेंगे।
-ऋषिकेश बाईपास निर्माण को 4.04 करोड़ रुपये की रायल्टी छूट।
-मंडी समिति विपणन बोर्ड के अंश दान में छूट को मंजूरी।
-कार्बेट टाइगर में स्पेशल टाइगर रिजर्व फोर्स का ढांचा और 85 पद मंजूर।
-मुख्यमंत्री आवास व सचिवालय में कैंटीन के कर्मचारियों का ढांचा स्वीकृत।
-चिकित्सा विभाग में नर्सिंग पद के संविलियन की सेवा नियमावली पारित।
-फसाड नीति के तहत एक अतिरिक्त मंजिल का आवास बनाने को मंजूरी।
-अस्पतालों में पब्लिक हेल्थ स्टेंडर्ड मानक के अनुसार पदों का चयन होगा।
-वर्ष 2018 में लागू उत्तराखंड स्पोर्ट कोड को स्थगित किया गया।
-उत्तराखंड राजकीय चिकित्सा उपकरण औषधि क्रय नीति संशोधन।
-सोशल बलूनी स्कूल के नक्शे में सड़क चौड़ाई छूट को मंजूरी।