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बिग ब्रेकिंग— उत्तराखंड के सीएम ​त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अदालत ने हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश पर लगाई रोक

Newsdesk Uttranews
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Relief from Uttarakhand CM Trivendra Singh Rawat from Supreme Court

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नई दिल्ली, 29 अक्टूबर 2020
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने मुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच संबंधी हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।
रावत की ओर से अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा की मुख्यमंत्री को सुने बगैर प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती और इस तरह का आदेश निर्वाचित सरकार को अस्थिर करेगा। वेणुगोपाल ने पीठ से कहा, एक निर्वाचित सरकार को इस तरह से अस्थिर नहीं जा सकता। सवाल यह है कि पक्षकार को सुने बगैर ही क्या स्वत: ही इस तरह का आदेश दिया जा सकता है।
बताते चले कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई जांच संबंधी हाईकोर्ट के आदेश को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जिसमें आज सुनवाई हुई।

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ये है मामला—
सेवानिवृत्‍त प्रोफेसर हरेंद्र सिंह रावत ने पत्रकार उमेश शर्मा के ख‍िलाफ ब्‍लैकमेलिंग, दस्‍तावेजों की कूटरचना और गलत तरीके से बैंक खातों की जानकारी हास‍िल करने का आरोप लगाते हुए इसी साल 31 जुलाई में देहरादून स्थित राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
मुकदमे में कहा गया कि उमेश शर्मा ने सोशल मीडिया में खबर चलाई कि प्रो. रावत ने व उनकी पत्‍नी के खाते में नोटबंदी के दौरान झारखंड के अमृतेश चौहान ने रकम जमा कराई। 25 लाख की यह रकम मुख्‍यमंत्री को देने को कहा गया। प्रो. रावत के अनुसार ये सभी तथ्‍य पूरी तरह गलत हैं।
इस बीच सरकार ने आरोपित के खिलाफ गैंगस्टर भी लगा दी थी। उमेश शर्मा ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक के लिये हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अन्य ने पैरवी की थी।
हाईकोर्ट ने मुख्‍यमंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्‍ट करने के मामले में दर्ज प्राथमिकी को निरस्‍त करने के मंगलवार को आदेश दिए। साथ ही याचिकाकर्त्‍ता उमेश शर्मा द्वारा इस मामले में मुख्‍यमंत्री पर लगाए गए आरोपों की सीबीआइ से जांच के आदेश दिए।

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