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पिथौरागढ़ (Pithoragarh) में कोविड कर्फ्यू के दौरान इन पर रहेगा प्रतिबंध

Newsdesk Uttranews
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पिथौरागढ़ सहयोगी, 10 मई 2021
Pithoragarh-
जनपद में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए 11 मई सुबह 6 बजे से 18 मई सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। कर्फ्यू के दौरान जनपद में वैक्सीनेशन का कार्य जारी रहेगा। जिलाधिकारी आनंद स्वरूप ने नागरिकों से कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए कोविड कर्फ्यू अवधि में यथासंभव विवाह समारोह आयोजित न करने की सलाह दी है।

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यदि विवाह समारोह को स्थगित करना संभव न हो तो अधिकतम 20 लोगों के सम्मिलित होने की अनुमति प्रशासन प्रदान करेगा। सभी शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, जिम, स्टेडियम, सिनेमा हाल, मार्केट कॉम्प्लेक्स आदि गतिविधियों पूर्णतया बंद रहेंगी मदिरा व बार की दुकानें भी अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगी।

जिलाधिकारी ने बताया कि फल सब्जी, दूध, मांस की दुकानें कर्फ्यू अवधि में प्रतिदिन प्रात: 7 से 10 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अतिरिक्त सीमेंट, ओटो मोबाइल वर्कशॉप, कूरियर सेवा, रेस्टोरेंट सिर्फ होम डिलीवरी के लिए, सिंचाई, कृषि औद्यानिक गतिविधियों की दुकानें सुबह 7 से 10 बजे तक खुली रहेंगी।

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उन्होंने कहा कि 14 मई को सब्जी, दूध, मांस की दुकानों का संचालन प्रात: 7 से 10 बजे तक तथा इसी तिथि को खाद्यान्न की दुकानें प्रात 7 से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। उन्होंने जनपदवासियों से अपील की है कि वह कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कोविड गाइडलाइन का पूर्ण अनुपालन करें। कर्फ्यू अवधि में विभिन्न शासकीय कार्यालय पूर्व आदेशों के अनुसार खुले रहेंगे।

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