अब मैरिज सार्टिफिकेट बनाने के लिए वर वधु को दहेज की भी जानकारी देनी होगी। यह नियम उत्तर प्रदेश में लागू हुआ है। जिसको लेकर शासन ने निबंधन विभाग को निर्देश भी जारी कर दिया है। इससे पहले मैरिज सार्टिफिकेट बनाने के लिए शादी का कार्ड ,आधार कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट और दो गवाह की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन अब दहेज के शपथ पत्र को भी अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें शादी के लिए दिए गए दहेज का ब्याौरा देना होगा।
बता दें, मैरिज सर्टिफिकेट का उपयोग, शादी के बाद ज्वाइंट बैंक अकाउंट खुलवाने, पासपोर्ट बनवाने, ट्रैवल वीजा बनवाने, बीमा कराने, सरनेम बदलवाने, बैंक से लोन लेने, तलाक की अर्जी लगाने, शादी के बाद धोखे की शिकायत करने आदि जगहों पर होता है।