उत्तराखंड में वृद्धा पेंशन योजना को लेकर आया नया अपडेट, अब बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा निश्चित

वर्तमान में विभिन्न राज्यों में बुजुर्गों का आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई योजना चलाई जा रही है। इसी में उत्तराखंड में वृद्धा पेंशन…

Screenshot 20250422 140756 Google

वर्तमान में विभिन्न राज्यों में बुजुर्गों का आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई योजना चलाई जा रही है। इसी में उत्तराखंड में वृद्धा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है जिसका उद्देश्य बुजुर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

इस योजना का मुख्य लक्ष्य उन बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा देना है जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है। यह योजना उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो उत्तराखंड के निवासी हैं और अपने बुढ़ापे में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं।


वृद्धा पेंशन योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत, बुजुर्गों को हर महीने 1500 रुपये की पेंशन दी जाती है, जो सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है।

इससे बुजुर्गों को पेंशन प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती।


पात्रता मानदंड-:
वृद्धा पेंशन योजना के लिए पात्रता इस प्रकार है:
आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
आवेदक का नाम बीपीएल राशन कार्ड में होना चाहिए।
आवेदक की मासिक आय ₹4000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदक का उत्तराखंड का मूल निवासी होना आवश्यक है।
सरकारी पेंशन योजना के लाभार्थी पात्र नहीं माने जाएंगे।
आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और डीबीटी सक्रिय होनी चाहिए।


आवेदन प्रक्रिया-:
वृद्धा पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
समाज कल्याण विभाग के सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर जाएं।
‘ऑनलाइन आवेदन’ टैब पर क्लिक करें और ‘नया ऑनलाइन आवेदन करें’ का चयन करें।
आवेदन फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरें और ‘वृद्धावस्था पेंशन’ को चुनें।
सभी जानकारी सही भरने के बाद, Consent फॉर्म को टिक करें और सबमिट करें।
आपको पासवर्ड प्राप्त होगा, फिर ‘आवेदक लॉग-इन’ सेलेक्ट करें।
आवश्यक दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें।
आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकालें।


आवश्यक दस्तावेज़-:
इस योजना के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं:
आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
पहचान पत्र
बैंक खाता
आय प्रमाण पत्र
मोबाइल नंबर