नालसा द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन को विधिक सेवा समिति के पदाधिकारियों को दिये आवश्यक दिशा निर्देश, जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक

अल्मोड़ा। जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में नालसा द्वारा संचालित समस्त स्कीमों के विषय में समस्त न्यायायिक अधिकारियों की रिफ्रेशर ट्रेनिंग बैठक विश्राम कक्ष में आयोजित…

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अल्मोड़ा। जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में नालसा द्वारा संचालित समस्त स्कीमों के विषय में समस्त न्यायायिक अधिकारियों की रिफ्रेशर ट्रेनिंग बैठक विश्राम कक्ष में आयोजित की गयी। जिसमें कई बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी।
बैठक में नालसा की समस्त स्कीमों के बारे में बताया गया। इस दौरान मुख्य रूप से न्यायालय से संबंधित विषयों पर चर्चा की गयी। नालसा स्कीमों के अंतर्गत कमजोर वर्ग के सभी व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा स्वविवेकानुसार आवश्यक विधिक सहायता तत्काल ही दिलाने के संबंध में चर्चा की गयी। नालसा की ड्रग अब्यूज स्कीम के अन्तर्गत विभिन्न न्यायालय द्वारा धारा 64 (ए) एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का लाभ अभियुक्त को दिये जाने पर जोर दिया गया। बैठक में नालसा की स्कीम (Legal Services to the Mentally Ill and Mentally Disabled Persons ) स्कीम 2015 के अन्तर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति को उसका उचित चिकित्सीय परीक्षण कराकर अभिरक्षा में भेजे जाने तथा (Child Friendly Legal Services to Children and their Protection) स्कीम 2015 के संबंध में चर्चा करते हुए प्रत्येक विधि विवादित किशोर, लावारिस बच्चे, लैंगिक अपराध से पीड़ित बच्चों को समुचित विधिक सहायता देने एवं उसके परिवारजन को भी दिये जाने वाले आवश्यक सहायता के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश​ दिये गये। इसके बाद राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्लान आफ एक्शन माह के क्रम में जिला न्यायाधीश के निर्देशानुसार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण योगेन्द्र कुमार सागर द्वारा को तहसील विधिक सेवा समिति के सदस्यों के साथ भी बैठक आयोजित की गयी। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तालुक विधिक सेवा समिति के पदाधिकारियों को नालसा द्वारा संचालित समस्त स्कीमों को धरातल क्रियान्वित करने तथा कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।