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Breaking- मकर संक्रा​न्ति पर हर की पैड़ी में स्नान पर प्रशासन ने लगायी रोक,14 जनवरी की रात को नाइट कर्फ्यू

Newsdesk Uttranews
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हरिद्वार,11 जनवरी 2021

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हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि हरिद्वार जिला प्रशासन ने 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं के स्नान करने पर प्रतिबंध लगा दिया हैं। इसके साथ ही हर की पैड़ी पर भी प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया हैं। कोरोना के बढ़ते मामलो के चलते प्रशासन ने यह फैसला लिया हैं। जिलाधिकारी विनय शंकर पाण्डे ने 14 जनवरी को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश दिये है।

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हरिद्वार के जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ”प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिनांक 14 जनवरी, 2022 को मकर संक्रान्ति का पर्व नियत है किन्तु वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण की तीसरी लहर / new variant omicron का खतरा विद्यमान है तथा कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। कोविड 19 के New Variant B.1.1.529 ‘Omicron’ को World Health Organization (WHO) ने Variant of Concern (VoC) घोषित किया है जो कि तेजी से फैलने की क्षमता रखता है।

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इस सन्दर्भ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली तथा राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के क्रम में जिला प्रशासन के आदेश संख्या 11615 / 13-आOप्रO-DEOC / 2021-22 दिनांक 7 जनवरी 2022 के द्वारा कोविड संक्रमण की रोकथाम हेतु जनपद के समस्त सार्वजनिक समारोह / Events (मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक आदि) गतिविधियों को दिनांक 16 जनवरी, 2021 तक प्रतिबन्धित रखे जाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किया गया है। तदनुसार कोविड-19 संक्रमण रोकथाम हेतु निम्न एडवाइजारी / दिशा-निर्देश पारित किये जाते है:
1 कोविड-19 के New Variant B.1.1.529 Omicron’ की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए “मकर संक्राति पर्व / स्नान दिनांक 14 जनवरी को प्रतिबन्धित रहेगा।

2 मकर संक्राति पर्व / स्नान के दौरान बाह्य राज्य व जनपदों से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी स्थिति में अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

3 हरकी पैड़ी क्षेत्र में श्रद्धालु व स्थानीय नागरिकों को प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
4 जनपद मे Night Curfew रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
5 कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं जागरूकता के सम्बन्ध में पूर्व की भांति व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जायें।

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कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जारी प्रभावी दिशा-निर्देश में धार्मिक प्रयोजन हेतु सामुहिक एकत्रीकरण (Religious Congregations) को सख्ती से प्रतिबन्धित किये जाने के दृष्टिगत इस वर्ष आयोजित “मकर संक्राति पर्व / स्नान दिनांक 14 जनवरी को जिला प्रशासन द्वारा प्रतिबन्धित किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति उक्त आदेश का उल्लंघन करते हुये पाया जाता है तो महामारी अधिनियम-1897 (Epidemic Disease ACT 1897) व आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। अतः आदेशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों का अक्षरशः कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।”

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उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
ह०/ (विनय शंकर पाण्डेय) जिला मजिस्ट्रेट Thank you for your business! We look forward to working with you again.