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Dehradun Breaking : फिर लौटा lockdown, इन इलाकों में लगायी गयी पाबंदिया

Newsdesk Uttranews
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उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से कोरोनावायरस के मामले कम हो रहे थे लेकिन कल देहरादून में अचानक कोरोनावायरस के मामलों में उछाल देखा गया जिसके बाद से प्रशासन फिर से सख्त हो गया है। जहां पहले राज्य में lockdown से जुड़ी सभी पाबंदियां खत्म कर दी गई थी वही अब ये पाबंदियां फिर लौट गई हैं।

इन इलाकों में लगा lockdown

बुधवार को मिले नए कोरोना मामलों के कारण Dehradun में जिला प्रशासन के द्वारा सहस्त्रधारा रोड स्थित तिब्बती कॉलोनी और FRI में लॉकडाउन घोषित किया गया है। यह आदेश डीएम Dehradun के द्वारा जारी किया गया है लॉकडाउन के तहत जोन के भीतर सभी प्रकार की गतिविधियां बैन की गई है।

नगर निगम, देहरादून क्षेत्रान्तर्गत स्थित इन्दिरा गांधी नेशनल फॉरैस्ट अकादमी देहरादून मे कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्तियों के पाये जाने के फलस्वरूप Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 Epidemic Diseases Act 1897 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के अधीन आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय करने अपरिहार्य हो गये है। अतः इन्दिरा गाँधी नेशनल फॉरेस्ट एकडमी ऑल्ट हास्टल एफआहरादून को Micro Containment Zone घोषित कर निम्नवत आदेश पारित किये गये है।

1- नगर निगम, देहरादून क्षेत्रामार्गत स्थित इन्दिरा गाँधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी FRI देहरादून में दिनाक 25.11.2021 से पूर्णत: लॉक डाउन रहेगा तथा सभी स्थानीय लोग अपने-अपने घरों में ही रहेगें।

2- लॉक डाउन अवधि में उक्त क्षेत्रान्तर्गत समस्त मार्गो पर बेरिकेटिंग एवं सुरक्षा उपाय पुलिस विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3- जिला पूर्ति अधिकारी, देहरादून उक्त क्षेत्र में दैनिक आवश्यकता की सामग्री यथा- राशन सब्जी एवं फल विक्रय करने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

4- सहायक निदेशक, डेरी उक्त क्षेत्र में दूध विक्रय की व्यवस्था सुनिश्चित करवायग इन्दिरा गाँधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी ओल्ड हास्टल एफ०आर०आई० देहरादून क्षेत्रान्तर्गत के यदि किसी व्यक्ति को सर्दी जुखाम तथा बुखार आदि के लक्षण महसूस होते हो तो यह तत्काल निम्नांकित न0 (0135-2724555 2620086 27280036 एवं मो० न०- 7534826066) पर सूचना उपलब्ध करा दें, ताकि तुरन्त चिकित्सा सुविधा सुलभ करायी जा सके।

6- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून उक्त क्षेत्र में इस विषयक दिशा-निर्देशों के अनुरूप सामुदायिक निगरानी करवाना सुनिश्चित करेगे।

7- आकस्मिकता की स्थिति में पुलिस विभाग के टोल फ्री नम्बर 112 पर सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

बताया गया कि उक्त आदेशों का शत-प्रतिशत अनुपालन जन-सामान्य के रक्षा हेतु अनिवार्य होगा। उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 य Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 Epidemic Diseases Act 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य अधिनियमों की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।