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अल्मोड़ा: 19 अप्रैल— लॉक डाउन(lock down) में अल्मोड़ा जिले के लोगों को 20 अप्रैल से कुछ छूट मिलने जा रही है।
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यहां नियमों के तहत नगरीय क्षेत्रों को छोड़कर जिले भर में निर्माण कार्य करने की छूट मिलेगी। लेकिन सभी लोगों को अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना भी जरुरी होगा।
अल्मोड़ा जिला कोरोना संक्रमण के लिहाज से फिलहाल आरेंज जोन में है। यहां एक केस पॉजीटिव रहा था हालांकि अब उसकी सारी रिर्पोट भी निगेटिव आ गई है।
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इसके बाद शासन के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रशासन नागरिकों को कई मामलों में राहत देने जा रहा है।
इसके तहत शादियों के लिए भी आसानी से 5-5 लोगों की अनुमति मिलेगी। वहीं अंतेष्ठि जैसे जरूरी कार्यों के लिए भी 20 लोगों को शामिल होने की छूट मिलेगी।
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इस संबंध में प्रशासन की ओर से व्यापारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा होने के साथ ही प्रशासन की ओर से उन्हें सरकार की गाइड लाइन की जानकारी भी दी गई।
एसडीएम सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार सोमवार यानि 20 अप्रैल से सभी सरकारी कार्यालय 33 फीसदी कर्मचारियों के साथ खुलेंगे ।
हाईवे में चल रहे जरूरी ट्रांसर्पोट के चालकों की भोजन व्यवस्था देखते हुए चयनित स्थानों पर ढाबों को जरूरी नियमों के तहत ढाबों को खोलने की इजाजत दी जाएगी। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार ने आनलाईन व्यापार की अनुमति दी है इसलिए पार्सल सेवाएं भी शुरू हो जाएंगी।
बाजार में व्यपारियों की दुकानों के इस लॉक डाउन की अवधि में दुकानों के भीतर चूहों के चलते होने वाले नुकसान को देखते हुए आधे घंटे का समय दुकान को व्यवस्थित करने का समय दिया जागेया और बाजार पूर्ववत शर्तों के आधार पर ही खुलेगी।
मास्क पहनना जरूरी रहेगा। सेनीटाइजिंग अनिवार्य होगा साथ ही मनरेगा के कार्य प्रारम्भ हो जाएंगे। मत्स्य के कार्यों को भी नियमों के तहत कुछ छूट रहेगी।