लोकसभा में पास हुए 3 श्रम सुधार विधेयक

Newsdesk Uttranews
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labour reform bill pass in loksabha

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देश। लोकसभा की कार्रवाई के बीच सरकार ने तीन श्रम सुधार विधेयकों- सामाजिक सुरक्षा बिल 2020, आजीविका सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता बिल 2020 और औद्योगिक संबंध संहिता बिल 2020 को पास करा लिया है। बुधवार को इसे राज्यसभा में पेश किया जायेगा।

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नए श्रम कानून के अनुसार सभी श्रमिकों को नियोक्ता द्वारा नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा तथा उनके वेतन का डिजिटल भुगतान करना होगा। साल में एक बार सभी श्रमिकों का हेल्थ चेकअप भी अनिवार्य होगा। सभी प्रवासी श्रमिकों को साल में एक बार अपने मूल निवास पर जाने के लिए सरकार की तरफ से सुविधा मुहैया कराई जाएगी। 

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जिसके तहत 300 से कम कर्मचारी वाले संस्थानों में किसी प्रकार की हड़ताल करने से पूर्व 14 दिन का समय देना होगा। इस विधेयक के लागू होने के बाद कंपनियों को कर्मचारी रखने या छंटनी करने का पूर्ण अधिकार होगा। साथ ही प्रवासी मजदूरों के लिए आवास की व्यवस्था करने या नहीं करने की छूट होगी। श्रमिक संगठन और विपक्ष ने इस ​बिल को श्रमिक विरोधी बताया हैै। विपक्ष का आरोप है कि कोरोना काल में सरकार लगातार जन विरोधी कानूनों को पास करा रही है। जबकि सरकार का ध्यान इस समय पूरी ताकत के साथ कोरोना संकट से निपटने में होना चाहियें।

नए श्रम कानून के अनुसार महिला तथा पुरुष कामगारों को समान वेतन दिए जाने पर जोर दिया गया है। इसके तहत प्रबंधन अब महिला कामगारों की रात में भी ड्यूटी लगा सकेंगे। पत्रकारों को भी श्रमजीवी श्रमिकों की श्रेणी में रखा गया है।

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