देहरादून। उत्तराखंड की जनता को राहत देते हुए सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है। राज्य में अब आय प्रमाणपत्र की वैधता अवधि छः माह से बढ़ाकर एक साल रहेगी।
उत्तराखंड शासन के अपर राजस्व सचिव डॉ आनंद श्रीवास्तव ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। अब आय प्रमाणपत्र 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष के अंत 31 मार्च तक वैध होगा।
बताते चलें कि आय प्रमाणपत्र सेवा का अधिकार, अधिनियम-2011 के अंतर्गत अधिसूचित है जिसका उपयोग जनता द्वारा विभिन्न सरकारी कार्यों में किया जाता है। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जल्द ही आय प्रमाणपत्र का नया प्रारूप अपलोड हो जाएगा।