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दुपहिया वाहन चालको के लिए जरूरी खबर,ऐसा ना करें नही तो हो सकता है चालान

Newsdesk Uttranews
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अगर आप भी दुपहिया वाहन चालक हैं तो यह आपके लिए एक जरूरी खबर है। देश में आज के समय में ट्रैफिक के नियम काफी सख्त हो गए हैं। अगर आप भी दुपहिया वाहन चला रहे हैं और हेलमेट भी पहना हुआ ​है उसके बाद भी आप पर 2,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है।

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नए ट्रैफिक नियमों के चलते अगर आपने हेलमेट लगा रखा है उसके बाद भी आपका चालान कट सकता है। इन दिनों ऐसा देखा जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिस हेलमेट लगाने वालों के भी चालान काट रही है।

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नए नियमों के तहत अगर किसी व्यक्ति ने दो पहिया वाहन को चलाते समय अपने हेलमेट की पट्टी नहीं लगायी या हेलमेट पहनने के बाद भी अगर आप नए नियमों का पालन नहीं कर रहे है तो आपका 2,000 रुपये का चालान हो सकता है। नए ट्रैफिक नियमों 194डी एमवीए के तहत आप पर 1,000 रुपये का चालान लगेगा और इसके साथ ही अगर आपका हेलमेट खराब है यानी वह बीआईएस के बिना है और आपने इस तरह का हेलमेट पहन ​हुआ है तो भी आपको 1,000 रुपये चालान के रूप में देने होंगे यह नियम भी 194डी एमवीए के तहत ही लागू हुआ है।


देशभर में हो ​रहे सड़क हादसो को रोकने के लिए भारत सरकार कि तरफ से नए ट्रैफिक नियमों को सक्त किया जा रहा ​है। नियमों का पालन करना जरूरी है। अगर आप हेलमेट पहनने के बाद भी अगर आप नए नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो आपको 2,000 रुपये का चालान देना पड़ सकता है।


इस तरह देखें अपने चालान का स्टेटस
अगर आपका चालान कटा है या नहीं और आपको अपने चालान की जानकारी लेनी है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट https://echallan.parivahan.gov.in पर देख सकते हैं। यहां पर आपको अपने वाहन और चालान से जुड़ी पूरी जानकारी चेक कर सकते है। जैसे ही आप अपने वाहन नंबर को सलेक्ट करेंगे और सारी डिटेल्स फिल करेंगे इसके बाद में आपको अपना चालान का स्टेटस दिख जाएगा।


इसके अलावा अगर आप अपने मोटर व्हीकल में ओवरलोडिंग करते हैं। तो नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत गाड़ी में ओवरलोडिंग करने पर 20,000 रुपये तक का जुर्माना आप प​र लग सकता है। इसके साथ ही ऐसा किया जाने पर आपको प्रति टन के हिसाब से 2,000 रुपये एक्सट्रा जुर्माना देना होगा।